Tuesday, October 8, 2013

शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का एलान किसी भी समय सम्भव

07-अक्टूबर-2013 20:05 IST
मिल सकता है स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों को डि‍ग्री देने का अधि‍कार
नयी दिल्ली: 7 अक्टूबर 2013:(पीआईबी):  केंद्रीय उच्‍च शि‍क्षा सचि‍व ने आज कहा कि‍ केंद्र सरकार वि‍श्‍ववि‍द्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) कानून में संशोधन करके स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों को डि‍ग्री देने का अधि‍कार प्रदान करने पर वि‍चार करेगी। उच्‍च शि‍क्षा सचि‍व, मानव संसाधन वि‍कास मंत्रालय और वि‍श्‍ववि‍द्यालय अनुदान आयोग के अधि‍कारि‍यों की चुनिंदा स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों और राज्‍य सरकारों के प्रति‍नि‍धि‍यों के साथ उनकी समस्‍याओं पर वि‍चार-वि‍मर्श के लि‍ए आज यहां हुई बैठक में बोल रहे थे। उन्‍होंने अधि‍कारि‍यों को हाल ही में अनुमोदि‍त राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शि‍क्षा अभि‍यान के प्रावधानों का उल्‍लेख करते हुए बताया कि‍ मंत्रालय अपनी एक योजना के तहत स्‍वयं को वि‍श्‍ववि‍द्यालय में परि‍वर्ति‍त करने की इच्‍छा रखने वाले स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों में से प्रत्‍येक को 55 करोड़ रुपये तक की धनराशि‍ प्रदान कर सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि‍ में इस योजना के लि‍ए 2475 करोड़ रुपये की धनराशि‍ आवंटि‍त की गई है। 

बैठक में बताया गया कि‍ कुछ वि‍श्‍ववि‍द्यालयों से 800 से अधि‍क कॉलेजों के संबद्ध होने के कारण उनका सारा समय रोजमर्रा के प्रशासकीय कार्यों में ही लग जाता है। इस कारण वे अनुसंधान कार्यों पर ध्‍यान नहीं दे पाते। इसी तरह उच्‍च शि‍क्षा प्रदान करने के कार्य में लगे कॉलेज भी अनुसंधान पर ध्‍यान नहीं दे पाते। इस समस्‍या का समाधान स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों को डीम्‍ड वि‍श्‍ववि‍द्यालय, राज्‍य का वि‍श्‍ववि‍द्यालय का दर्जा देकर अथवा उन्‍हें डि‍ग्री प्रदान करने का अधि‍कार देकर कि‍या जा सकता है। बैठक में स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों के प्रति‍नि‍धि‍यों ने कुछ राज्‍य सरकारों द्वारा अध्‍यापकों की नि‍युक्‍ति‍यों पर प्रति‍बंध और संबद्धता प्रदान करने वाले वि‍श्‍ववि‍द्यालयों द्वारा उनके स्‍वायत्‍तशासी दर्जे की उपेक्षा कि‍ये जाने को लेकर चिंता व्‍यक्‍त की। 

बैठक में समयबद्ध ढ़ंग से पूरा करने के लि‍ए नि‍म्‍नलि‍खि‍त नि‍र्णय लि‍ए गए:- 

•वि‍श्‍ववि‍द्यालय अनुदान आयोग की स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों से संबद्ध प्रोफेसर सैय्यद हसनैन की अध्‍यक्षता वाली स्‍थायी सलाहकार समि‍ति‍ स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों के संबंध में अपनी सि‍फारि‍शों को दो महीने के भीतर अंति‍म रूप देगी। इनमें स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों के नि‍यमन संबंधी प्रारूप भी शामि‍ल होगा। 

•केंद्र सरकार यूजीसी कानून में संशोधन के जरि‍ए स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों को डि‍ग्री प्रदान कर सकने का अधि‍कार देने के तरीकों पर वि‍चार करेगी। 

•12वीं योजना के अंत तक देश के सभी योग्‍य कॉलेजों में से कम से कम 10 प्रति‍शत कॉलेजों को स्‍वायत्‍ता प्रदान कर दी जाएगी। 

•12वीं योजना के अंत तक राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शि‍क्षा अभि‍यान के अंतर्गत 45 स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों को वि‍श्‍ववि‍द्यालय में परि‍वर्ति‍त कर दि‍या जाएगा। 

•सभी राज्‍यों और स्‍वायत्‍तशासी कॉलेजों को राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शि‍क्षा अभि‍यान के अंतर्गत प्रशासकीय और शैक्षि‍क सुधारों को मूर्त रूप देना होगा। (PIB)

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वि‍.कासोटि‍या/नरेश/अंबुज-6526

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